मुम्बई में ट्रैफिक जाम और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं।
नई हिदायत के मुताबिक, अब भारी वाहन सुबह 8 से 11 बजे और शाम 5 से 9 बजे तक शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साउथ मुंबई में नियम और भी सख्त हैं, यहां सभी भारी वाहन, यहां तक कि लग्ज़री बसें भी सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक प्रवेश नहीं कर सकतीं। केवल जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन ही इन घंटे में शहर में आ पाएंगे। बाकी वाहनों को रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही अनुमति होगी।

पार्किंग नियमों में भी बड़ा बदलाव—
भारी वाहन अब केवल प्राइवेट या रेंट किए गए स्पेस, या ऑथराइज्ड पे-एंड-पार्क जोन में ही पार्क कर सकते हैं।
सार्वजनिक सड़क पर पार्किंग पूरी तरह मना है, और पानी की टंकियों के लिए केवल समानांतर दो टैंकरों की पार्किंग की अनुमति है।
हालांकि जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को इन नियमों से सीमित छूट दी गई है। दूध, सब्ज़ी, अनाज, मेडिकल सप्लाई, गैस, पानी और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन तय शर्तों और वैध दस्तावेजों के साथ ही शहर में प्रवेश कर सकेंगे। गैर-जरूरी भारी वाहनों को केवल रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच या नॉन-पीक आवर्स में ही चलने की अनुमति दी जाएगी।

ये सभी नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे और इनके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना, वाहन जब्ती और परमिट रद्द करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों से मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक सुचारू होगा, हादसे कम होंगे और आम लोगों को राहत मिलेगी।