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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल निर्णय: सिंचन, खेल, स्वास्थ्य, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले

by ashishppandya90@gmail.com
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महाराष्ट्र सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और जनता की सुविधा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
सबसे पहले जलसंपदा विभाग के अंतर्गत नाबार्ड से पंद्रह हजार करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण की मंजूरी दी गई। इसके जरिए ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प और १९३ पूर्ण प्रकल्पों की वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। राज्य के आठ लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचन सुविधा मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
खेल क्षेत्र में कोल्हापूर जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए मौजे विकासवाडी में १२ हेक्टेयर ७ आर सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मुंबई के अंधेरी में महाटेनिस फाउंडेशन के माध्यम से टेनिस खेल को बढ़ावा देने के लिए पायाभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बारामती जिले में ७५ करोड़ १३ लाख रुपए के खर्च से क्रीड़ा संकुल में पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज और बास्केटबॉल मैदान जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी।

पुणे जिले के पुरंदर विमानतल के विकास के लिए विशेष प्राधिकरण की स्थापना की गई है और छह हजार करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई है। इसमें एमआयडीसी, एमएडीसी और सिडको की भागीदारी होगी। वहीं रत्नपुरी मळा में महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ की एक हजार एकर जमीन नए औद्योगिक वसाहती के लिए एमआयडीसी को हस्तांतरित की जाएगी। नागपुर जिले के लिंगा में कोल टू केमिकल प्रोजेक्ट के लिए ११७ हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियान’ शुरू किया जाएगा। इस अभियान में जीवनशैली सुधार, आहार परिवर्तन, प्रतिबंधात्मक उपाय, समय पर उपचार और पुनर्वसन के चार स्तंभ होंगे। अभियान के तहत ग्राम पंचायत से लेकर जिल्हा परिषद स्तर तक पुरस्कार योजना भी रखी गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) नीति २०२६ भी जारी की है। वित्तीय मूल्य २५ करोड़ से अधिक वाले परियोजनाओं को मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल पायाभूत सुविधा समिति देगी।
शिक्षा क्षेत्र में राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन के पुरस्कार बढ़ाए गए हैं। उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम और निजी व्यावसायिक संस्थानों के प्रवेश व शुल्क विनियमन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने ई-मेल के जरिए नोटिस को भी कानूनी मान्यता देने, बारामती, अकोला और परभणी जिलों में सिंचन और वस्त्र उद्योग सहायता, राज्य में अपर जिल्हाधिकारी के पदों का सृजन, तथा कर, व्याज और विलंब शुल्क की तटस्थ तटस्थता के लिए अध्यादेश की मंजूरी दी है।
ये सभी निर्णय राज्य में कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास को गति देंगे।

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